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भाजपा को तगड़ा झटका, नामित पार्षद नहीं कर सकते महापौर चुनाव में वोट – सुप्रीम कोर्ट

भाजपा को तगड़ा झटका, नामित पार्षद नहीं कर सकते महापौर चुनाव में वोट – सुप्रीम कोर्ट

डिम्पल भारद्वाज || पिछले तीन बार से नाकाम हो रहे दिल्ली महापौर के चुनाव के लिए पहले 16 फरवरी का दिन तय किया गया था लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली के मेयर के चुनाव पर रोक लग गई है। दरअसल ऐसा इस लिए हुआ क्योंकि 6 फरवरी को महापौर का चुनाव नहीं हो सका था वजह थी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने नई व्यवस्था देते हुए 10 मानोनीत पार्षदों को भी चुने हुए पार्षदों के साथ मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग का अधिकार दे दिया था। ऐसे में 7 फरवरी…
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